भिंड में दुष्कर्म के दोषी को जिला अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाया

 





 






 



भिंड. भिंड के देहात थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर से एक नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को भिंड जिला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 24 जून 2017 की है। 


अभियोजन के मुताबकि, 24 जून 2017 को देर रात नाबालिग शौच के लिए घर से अकेली बाहर गई थी। इसी दौरान कार में आए देहात थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर रोड के लहार के निवासी विकास दुबे (30) ने उसे जबरन कार में बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने पीडिता को उसके परिजनाें की हत्या करने की धमकी दी तथा कार से घर के बाहर छोड़ गया। पीडिता ने 26 जून 2017 को भिंड देहात थाने में जाकर आरोपी विकास के खिलाफ केस दर्ज कराया है।


इस मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी विकास दुबे को दोषी पाया और 10 साल कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने केस के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीडिता को 4 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है।



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