कार्रवाई / विवादित जमीन कब्जे में लेने की रिपोर्ट पेश करने में देरी; हाईकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्मान

 



ग्वालियर/शिवपुरी. रिपोर्ट पेश करने में देरी के मामले में शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रहा पी पर हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। करैरा स्थित जमीन के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 6 सितंबर 2019 को कलेक्टर शिवपुरी को विवादित जमीन को कब्जे में लेने का आदेश दिया था। साथ ही एक माह में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। जब कलेक्टर ने रिपोर्ट पेश नहीं की तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार की ओर से पत्र भी जारी किया गया।



6 जनवरी 2020 को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने कलेक्टर शिवपुरी को 13 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया। हालांकि, कलेक्टर 13 जनवरी को नहीं आ सकीं। इस पर कोर्ट ने सुनवाई 14 जनवरी को नियत की। जिसमें एसडीएम करैरा अरविंद कुमार वाजपेयी ने बताया कि शिवपुरी में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है।


इस कारण शिवपुरी कलेक्टर आने में असमर्थ हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि जमीन का कब्जा पूर्व में ही लिया जा चुका है और नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए कलेक्टर की व्यक्तिगत हाजिरी माफ की। जवाब से असंतुष्ट होकर कलेक्टर को 25 हजार रुपए का जुर्माना मप्र विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया।



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