मैरिज गार्डन संचालकों ने पेश की जानकारी, कल होगी सुनवाई
ग्वालियर। मैरिज गार्डन संचालकों ने शादियों की बुकिंग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर दी है। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। ग्वालियर मैरिज हाउस एसोसिएशन के सचिव रामकुमार सिकरवार ने बताया, हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एसोसिएशन में पंजीबद्ध 146 मैरिज गार्डन संचालकों ने 31 मई तक की गई बुकिंग की जानकारी शपथ पत्र पर प्रस्तुत कर दी है। इसके अलावा शहर में और भी मैरिज गार्डन हैं, जो एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। उनके द्वारा अभी तक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
दरअसल, मैरिज हाउस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मप्र भूमि विकास नियम-2012 के उस प्रावधान को चुनौती दी है, जिसमें मैरिज हाउस के संचालन के लिए न्यूनतम 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल होना अनिवार्य किया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष तर्क दिया गया कि जिन परिवारों को मात्र 300 से 400 लोगों का आयोजन करना है। उनके लिए इतने बड़े मैरिज गार्डन में शादी या अन्य आयोजन करना काफी खर्चीला होगा।
सुनवाई के दौरान होटलों में होने वाले शादी पर भी सवाल खड़े किए गए। तर्क दिया कि होटलों में किस नियम के अंतर्गत शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहां होने वाले आयोजनों पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता? कोर्ट को यह बताया गया कि होटलों में ऐसे आयोजनों के दौरान सबसे ज्यादा पार्किंग की समस्या आती है। इससे शादी में आने वाले मेहमान मजबूरन सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं।
शहर में नियम विरुद्ध चल रहे मैरिज गार्डनों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है। इसमें हुई सुनवाई में निगम ने जवाब पेश करते हुए बताया है कि ग्वालियर में 163 मैरिज गॉर्डनों का संचालन हो रहा है, जिसमें से 29 का क्षेत्रफल 10 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा है। इन गॉर्डनों से संपत्तिकर वसूल रहा है।